छत्तीसगढ़-रायपुर में प्रतिबंधित सिरप बेचने निकला आरोपी, पुलिस ने रास्ते में ही दबोचा

रायपुर. राजधानी रायपुर में नशीली सिरप के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरंग थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम रसनी के पास प्रतिबंधित नशीली सिरप को बेचने के फिराक में…

छत्तीसगढ़-रायपुर में प्रतिबंधित सिरप बेचने निकला आरोपी, पुलिस ने रास्ते में ही दबोचा

रायपुर.

राजधानी रायपुर में नशीली सिरप के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरंग थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम रसनी के पास प्रतिबंधित नशीली सिरप को बेचने के फिराक में ग्राहक तलाश रहा था, इस दौरान पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से कुल 59 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप कोड़िन जब्त किया गया है। साथ ही एक स्कूटी भी जब्त किया गया है। जब्त सामान की कीमत 50 रुपए आंकी गई है।

एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को 17 अगस्त को सूचना मिली कि स्कूटी में सवार एक व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली सिरप पास रखा है। वह आरंग से रायपुर की ओर आ रहा है। सूचना मिलते ही एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम और आरंग थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर के जगह पर जाकर बताए वाहन और हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद गुफरान खान निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों ने जब उसकी स्कूटी की तलाशी लेने पर वाहन में प्रतिबंधित नशीली सिरप कोडिन रखा होना पाया गया। प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने के संबंध में उससे वैध दस्तावेज या अन्य कागजात मांगे गए। इस पर आरोपी ने किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।

मामले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद गुफरान खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 59 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप कोडिन जब्त किया। इसकी कीमती लगभग 20 हजार रूपये और घटना से संबंधित एक स्कूटी जब्त किया है, जिसकी कीमत 50 हजार रूपये आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ थाना आरंग में अपराध धारा 520/24 धारा 21(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया गया।