सब्सिडी का लाभ ले रहे बड़े आवासीय परिसरों की बिजली कंपनी करेगी जॉंच
भोपाल । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्यक शासन के परिपत्र और मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.18 के प्रावधानों के विपरीत सब्सिडी ले रहे तथा एक ही…
भोपाल । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्यक शासन के परिपत्र और मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.18 के प्रावधानों के विपरीत सब्सिडी ले रहे तथा एक ही परिसर में अनेक विद्यमान कनेक्शुनधारी उपभोक्ताबओं पर कार्यवाही की मुहिम तेज कर दी गई है। कंपनी द्वारा अपनी बिलिंग प्रणाली का डाटा विश्लेुषण कर पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद एवं रजिस्ट्रार पंजीयन एवं मुद्रांक के सहयोग से उपभोक्ता परिसरों के भूभाग के क्षेत्रफल एवं प्रॉपर्टी की गाइडलाइन क़ीमत के आधार पर आंकलन किया जा रहा है एवं संदिग्ध उपभोक्ता परिसरों की जांच की जा रही है। कंपनी द्वारा म.प्र शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाकर शासन के विभिन्न विभागों की भौगोलिक सूचना प्रणाली पर अपने उपभोक्ताओं की जानकारी साझा कर उसका आंकलन किया जा रहा है। सामान्यतः बड़े भूभाग क्षेत्रफल एवं अधिक क़ीमत की गाइडलाइन वाले उपभोक्ता द्वारा सब्सिडी लिया जाना व्यावहारिक नहीं होने के कारण कंपनी द्वारा ऐसे परिसरों को चिन्हित किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्यप में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव द्वारा सोमवार को भोपाल शहर में अरेरा कॉलोनी के ई-1, ई-3 और ई-4 क्षेत्र में सब्सिडी का लाभ ले रहे घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राज्यि शासन के परिपत्र और मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.18 के प्रावधानों के विपरीत बड़े आवासीय परिसरों में एक से अधिक कनेक्शोन पाए जाने तथा सब्सिडी ले रहे कनेक्शतनों पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव द्वारा अप्रसन्नता व्य्क्त करते हुए संबंधित क्षेत्र के मीटर रीडरों द्वारा ऐसे कनेक्श नों को चिन्हित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर मध्यत क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल, मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र अमृतपाल सिंह एवं महाप्रबंधक भोपाल शहर वृत्तर जाहिद खान भी उपस्थित थे।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पात्र होने पर ही राज्यत शासन द्वारा प्रदाय की जा रही सब्सिडी का लाभ उठाएं तथा अपात्र होने पर स्वयं ही कंपनी को इसकी सूचना दें। साथ ही एक ही परिसर में चल रहे अनेक कनेक्शरनों को समाहित (मर्ज) कराकर एक बिजली कनेक्शेन कराएं। इसके लिए वे नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र अथवा जोन कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। उपभोक्तातओं द्वारा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है।